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Monday, April 22, 2024

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Form 15H kaise bhare Senior citizens, तभी बचेगा TDS

Form 15H kaise bhare : ब्‍याज और किराया से लाभ कमाने वाले सीनियर सिटीजन TDS चुकाने से बच सकते हैं। इसके लिए सीनियर सिटीजन को form 15H फॉर्म भरना होता है। क्‍या होता है  form 15H? इसे क्‍यों भरना जरूरी है? इसे भरना किसके लिए और क्‍यों जरूरी है? form कहां जमा कराना होता है? इस तरह के कई सवालों के जवाब आपको यहां दिए जा रहे हैं।

Post office में Form 15H kaise bhare : ऐसे जमा करें घोषणा पत्र

Post  office में senior citizen saving scheme (SCSS) से मिलने वाले सालाना ब्‍याज यदि 10 हजार से ज्‍यादा हो तो 15H भरना होता है। इसके तहत senior citizen को अपने income sources यानी आय स्रोत और उनसे मिलने वाले ब्‍याज को बताना होता है।

Form 15H kaise bhare : वरिष्‍ठ नागर‍िक Post office जाकर 15 H भरकर जमा कर सकते हैं। अगर बुजुर्ग व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफि‍स नहीं जा सकते तो वो किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। इसके लिए घर पर ही घोषणा पत्र  भर लें और उस पर दस्‍तखत कर दें। और किसी परिचित या रिश्‍तेदार के जरिए form 15H पोस्‍ट ऑफ‍िस में जमा करवा दें। इस तरह senior citizen टीडीएस कटवाने से बच सकते हैं।

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Form 15H Post office में ऑनलाइन नहीं भर सकते

पोस्‍ट आफ‍िस कोर बैंकिंग सिस्‍टम (CBS) और नेट बैंकिंग सिस्‍टम से नहीं जुड़े हैं। इसलिए Post  office के लिए 15 H form ऑनलाइन नहीं भरे जा सकते।

15H भरने की यह प्रक्रिया बैंक के जरिए किए जा रहे निवेश से मिलने वाले ब्‍याज पर भी लागू होती है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और लगभग सभी प्रमुख प्राइवेट बैंक 15H form नेटबैंकिंग और मोबाइल एप के माध्‍यम से भरे जाने की सुविधा देते हैं। इन सुविधाओं का इस्‍तेमाल कर कोई भी  15H भरकर सबमि‍ट कर सकता हैैै।

हो सकता है कि आप में से कुछ लोग form 15H के बारे में नहीं जानते हो, उन लोगों के लिए हम यहां जरूरी जानकारियां दे रहे हैं।

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Form 15H सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म यानी स्‍वघोषणा पत्र् हैं। इसके तहत कोई व्यक्ति यह घोषित करता है कि उसकी कमाई टैक्सेबल लिमिट यानी कर लगने योग्य सीमा से कम है। ऐसा लिख‍ित दस्‍तावेज जमा करते ही वह व्‍यक्ति टैक्स चुकाने से बच जाता है।

60 साल से ज्यादा की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 15H होता है। इस फॉर्म को सी‍नियर सिटीजन को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड वाली वित्‍तीय कंपनियों, पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता है।

Form 15H की Validity यानी वैधता सिर्फ एक साल के लिए होती है। इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है। अगर 15H जमा करने में देर हो जाए तो काटे गए अतिरिक्त TDS का refund सिर्फ income tax refund file करके ही लिया जा सकता है।

इसके अलावा बता दें कि म्‍युचुअल फंड की स्‍कीम्‍स में ऑनलाइन निवेश के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए NJ India Invest Ltd में E Wealth Account  पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन करें। यहां पैन कार्ड, आधार अपलोड कर अपना केवाईसी प्रोसेस पूरा करें।

आपके ईमेल पर अकाउंट का कन्‍फर्मेशन आते ही आप निवेश के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी तरह की असुविधा होने पर आप 7860678995 पर WHATSAPP संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको फ्री सलाह दी जाएगी।

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